अपना वोट डालना हर भारतीय नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य है। लेकिन अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, अपना घर बदला है, या किसी कारणवश अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब आप फॉर्म 6, जिसे आम बोलचाल में “सर फॉर्म” (Form 6) भी कहा जाता है, को ऑनलाइन भरकर घर बैठे ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आइए, इसकी पूरी प्रक्रिया step-by-step समझते हैं।
फॉर्म 6 (सर फॉर्म) क्या है और किसे भरना चाहिए?
फॉर्म 6 भारतीय निर्वाचन आयोग का एक आवेदन पत्र है, जिसका उपयोग मतदाता सूची में अपना नाम पहली बार शामिल करवाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित लोगों को यह फॉर्म भरना चाहिए:
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वे सभी युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है।
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वे लोग जिन्होंने अभी-अभी अपना निवास स्थान बदला है और नए इलाके की मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं।
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जो लोग किसी कारणवश अब तक वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
ऑनलाइन आवेदन से पहले तैयार रखें यह दस्तावेज
प्रक्रिया आसान बनाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लें:
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आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के लिए (ज्यादातर मामलों में यही काफी है)।
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आयु प्रमाण पत्र: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
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पासपोर्ट साइज फोटograph: हालिया रंगीन फोटograph।
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अगर पता बदला है तो: नए पते का प्रमाण (बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि)।
फॉर्म 6 ऑनलाइन भरने की स्टेप-बाय-स्टEP गाइड
यह प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसे कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: लॉगिन/रजिस्ट्रेशन
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अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
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नए यूजर हैं तो ‘Sign Up’ के विकल्प पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP प्राप्त करके रजिस्टर कर लें।
स्टेप 3: ‘Fill Form 6’ का विकल्प चुनें
लॉग इन करने के बाद होम पेज पर ही आपको “Fill Form 6 (Registration of New Elector)” का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरना
अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी ध्यान से भरें:
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भाग 1: व्यक्तिगत जानकारी (नाम, माता-पिता का नाम, उम्र, लिंग आदि)।
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भाग 2: वर्तमान पता (जहाँ आप रह रहे हैं और वोट डालना चाहते हैं)।
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भाग 3: पिछले मतदाता सूची में नाम होने का विवरण (अगर पहले कहीं और रजिस्टर्ड थे, तो)।
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें
अब आपसे तैयार किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सही फाइल सिलेक्ट करके उन्हें अपलोड कर दें।
स्टेप 6: सबमिट और सत्यापन
सभी जानकारी दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे नोट कर लें। इसके बाद, निर्वाचन अधिकारी आपके दिए गए पते पर जाकर सत्यापन (Verification) कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आपकी आवेदन की स्थिति (Application Status) चेक करने के लिए आप वेबसाइट पर दिए गए ‘Track Application Status’ के विकल्प में अपना रेफरेंस नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपका फॉर्म किस स्टेज पर है।
निष्कर्ष
अब मतदाता बनने की प्रक्रिया में कागजी दौड़ शामिल नहीं है। यह एक सरल, पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार का उपयोग जरूर करें और समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। अगर प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 (चार्ज फ्री) पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं।
FAQ
1. मतदाता सूची में नाम होना क्यों ज़रूरी है?
अपना वोट डालना हर भारतीय नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य है, और इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
2. फॉर्म 6 (सर फॉर्म) क्या है?
फॉर्म 6 भारतीय निर्वाचन आयोग का एक आवेदन पत्र है, जिसका उपयोग मतदाता सूची में अपना नाम पहली बार शामिल करवाने के लिए किया जाता है।
3. फॉर्म 6 किसे भरना चाहिए?
फॉर्म 6 उन सभी युवा लोगों को भरना चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वे लोग जिन्होंने अपना निवास स्थान बदला है और नए इलाके की मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं, या जो किसी कारणवश अब तक वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
